'फोन से अश्लील वीडियो क्यों डिलीट किए?', बॉम्बे हाई कोर्ट ने राखी सावंत से पूछे सवाल
January 23, 2023
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बॉम्बे हाई कोर्ट के जज एमएस कार्णिक की पीठ राखी सावंत की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस दौरान कोर्ट ने मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन को 24 जनवरी तक किसी अन्य एक्ट्रेस द्वारा दर्ज मामले में राखी सावंत के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं करने को कहा है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन को 24 जनवरी तक किसी अन्य एक्ट्रेस द्वारा दर्ज मामले में राखी सावंत के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं करने को कहा है. हाई कोर्ट के जज एमएस कार्णिक की पीठ राखी सावंत की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी. राखी सावंत पर आरोप है कि उन्होंने एक फीमेल मॉडल के आपत्तिजनक वीडियो और फोटो इंटरनेट पर वायरल किए हैं. मॉडल ने इस मामले में राखी सावंत के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी.
अदालत ने सोमवार को उनसे पूछा कि उन्होंने मीडिया को कथित तौर पर दिखाए गए वीडियो को क्यों हटाया. इस सवाल के जवाब में राखी सावंत के वकील ने कहा कि सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी) के तहत एक को छोड़कर उनके खिलाफ दर्ज सभी अपराध जमानती थे और उनके पहले ही अंबोली पुलिस के साथ दो बार अपना बयान दर्ज कराया था और जांचकर्ताओं को अपना लैपटॉप और फोन भी सौंप दिया था. उन्होंने कहा कि राखी सावंत ने भी शिकायतकर्ता के खिलाफ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था.
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