महाराष्ट्र में थम गए रैपिडो बाइक टैक्सी के पहिए, बॉम्बे HC ने दिया 20 जनवरी तक सर्विस बंद रखने के आदेश

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बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर महाराष्ट्र में अब रैपिडो बाइक टैक्सी के पहिए थम गए हैं. कोर्ट ने कंपनी को दोपहर एक बजे से सेवा बंद करने और 1.15 तक इसे अदालत में कंफर्म करने के आदेश दिए थे. संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बाइक टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो को पूरे महाराष्ट्र 20 जनवरी तक अपनी सर्विस रोकने को कहा है. कोर्ट के इस आदेश के बाद बाइक टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो ने शुक्रवार दोपहर 1 बजे से अपनी सर्विसेज बंद कर दी है, वहीं थोड़ी देर बाद अदालत में इसे कंफर्म भी कर दिया है. कंपनी पर ये प्रतिबंध 20 जनवरी तक लागू रहेगा.

बॉम्बे हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस जीएस पटेल की कोर्ट में हुई. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनते हुए पूछा कि क्या आपके पास किसी तरह की डिलीवरी के लिए कोई लाइसेंस है? उन्होंने कहा कि कंपनी की सेवा ऐप आधारित है और यह ऐप कुछेक मेट्रो स्टेशनों पर ही नजर आता है. कोर्ट मामले की सुनवाई करते हुए कड़ी टिप्पणी की. कहा कि यह याचिका एकतरफा है. वह इसे सुनना नहीं चाहते, लेकिन इसे खत्म भी नहीं कर रहे हैं. कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र में सभी तरह की गैर लाइसेंसी सर्विस को खत्म किया जा रहा है.
ऐप के काम ना करने का मामला

कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आपका ऐप कुछेक स्थानों पर ही काम करता है. बल्कि मामले की सुनवाई के दौरान ही ऐप ने काम करना बंद कर दिया. ऐसे में कोर्ट ने चेतावनी दी कि अब यदि कंपनी एक और गलती करती है तो याचिका को रद्द कर दिया जाएगा. इसी के साथ कोर्ट ने आज दोपहर एक बजे से सर्विस बंद करने को कहा है.
सरकार ने लाइसेंस देने से मना किया था

बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने कंपनी को लाइसेंस देने से मना किया था. इसके खिलाफ कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसमें कंपनी ने बताया कि उसे दो राज्यों में पहले से लाइसेंस हासिल है. हालांकि यह दोनों लाइसेंस प्रोविजनल हैं. कंपनी की इस दलील पर कोर्ट ने कहा कि हम इसके टर्म कंडीशन से वाकिफ नहीं है. इसलिए संबंधित टर्म एवं कंडीशन अगली सुनवाई में पेश किए जाएं.
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