मुंबई में 1 नवंबर से सीट बेल्‍ट लगाना हुआ अनिवार्य, उल्‍लंघन करने वालों पर होगी सख्‍त कार्रवाई

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मुंबई: मुंबई ट्रैफिक पुलिस (Mumbai Traffic Police) शहर में आज 1 नवंबर से कार में सीट बेल्‍ट लगाना अनिवार्य कर दिया है। सीट बेल्‍ट न लगाने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के लिए भी सीट बेल्‍ट अनिवार्य कर दी गई है।


मुंबई ट्रैफिक पुलिस के अनुसार 11 नवंबर से अगर कोई बिना सीट बेल्‍ट लगाये पकड़ा गया तो उस पर सख्‍त कार्रवाई होगी। इसे लेकर मुंबई में 10 दिनों तक सीट बेल्ट जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।


हालांकि इस मामले में लोगों का कहना है कि ये अनुचित है शहर की सीमा में रहते हुए सीट बेल्‍ट लगाना जरूरी नहीं होना चाहिए। बता दें कि दिल्‍ली - एनसीआर के साथ अन्‍य शहरों में भी सख्‍ती से पालन किया जा रहा है।


क्‍यों किया जा रहा है अनिवार्य

बीते 4 सितंबर को महाराष्ट्र के पालघर जिले में टाटा संस के पूर्व चेयर मैन साइरस मिस्‍त्री की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। जांच में सामने आया था कि मिस्‍त्री पिछली सीट पर बैठे थे और उन्‍होंने सीट बेल्‍ट नहीं लगा रखी थी। अगर सीट बेल्‍ट लगायी होती तो उनकी जान बच सकती थी। उनकी मौत के बाद से ही इस तरह के अभियान को शुरू किया गया है।


दिल्ली में 1000 रुपए का चालान

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 रुपए का जुर्माना वसूल रही है। इसे लेकर पुलिस सोशल मीडिया से लेकर बहुत से स्‍थानों पर अभियान भी चला रही है। इसके साथ ही नियम का उल्‍लंघन करने वालों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है।


सीट बेल्‍ट अलार्म अनिवार्य

सड़क परिवहन मंत्रालय ने कार विनिर्माताओं के लिए भी पिछले माह कार की पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के लिए भी सीट बेल्‍ट अलार्म अनिवार्य करने को लेकर नियमों का मसौदा जारी किया है। जिस प्रकार चालक सीट पर सीट बेल्‍ट अलार्म लगा होता है उसी तरह अब पिछली सीट पर भी इसे जल्‍द ही लगाया जाएगा।

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