Maharashtra: दुर्घटना में जख्‍मी हुए शख्‍स को 49.3 लाख रुपये देने का ट्रिब्‍यूनल का आदेश, जानें पूरा मामला

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ठाणे: महाराष्ट्र (Maharashtra) में ठाणे (Thane) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 29 वर्षीय एक व्यक्ति को साल 2017 में हुई एक सड़क दुर्घटना (Road accident) में लगी चोटों के लिए 49.33 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। 


01 नवंबर को पारित हुए इस आदेश में एमएसीटी सदस्‍य एमएम वलीमोहम्‍मद ने निर्देश दिया है कि जिस ऑटो की चपेट में आकर शख्‍स की दुर्घटना हुई थी उसके मालिक और बीमाकर्ता को संयुक्‍त रूप से याचिका दायर करने की तारीख से लेकर दो महीने के भीतर सालाना सात फीसदी ब्‍याज दर के साथ राशि का भुगतान करना होगा।


मंगलवार को उपलब्‍ध कराई गई आदेश की एक प्रति में कहा गया है और अगर ये ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो इन्‍हें राशि का पूर्ण भुगतान होने तक आठ फीसदी ब्‍याज देना होगा। इस दिन सुनवाई के दौरान ऑटो का मालिक पेश नहीं हुआ, ऐसे में उसके खिलाफ एक तरफा फैसला सुनाया गया और दूसरी तरफ बीमा कंपनी ने अलग-अलग आधार पर इसका विरोध किया। 


पीड़ित की ओर से पेश अधिवक्‍ता ने एमएसीटी को बताया कि उनका मुवक्किल नौकरी पेशा है और उन्‍हें महीने के 34,277 रुपये तनख्‍वाह के रूप में मिलती है। 11 जनवरी, 2017 को वह अपनी बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, तभी विपरीत दिशा से एक टेम्‍पो आया और अपनी लापरवाही के चलते यहां कैडबरी जंक्‍शन के पास बाइक से जा टकराया। 


इस दौरान याचिकाकर्ता अपनी बाइक से नीचे गिर गया और उन्‍हें कई चोटें आईं। इतना ही नहीं, उन्‍हें इलाज का खर्च भी उठाना पड़ा और ट्रीटमेंट काफी लंबा चला। याचिकाकर्ता ने कहा, 'इस दुर्घटना की वजह से वह शारीरिक रूप से अक्षम हो गए और उन्‍हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। इसी के साथ ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता के दिए दस्तावेजों को स्वीकार किया और मुआवजे का आदेश दिया।'

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