Maharashtra: ठाणे में युवती के साथ धोखाधड़ी और दुष्कर्म का मामला, कोर्ट ने आरोपी शख्स को सुनाई 10 साल की कड़ी सजा

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महाराष्ट्र (Maharashtra) के ठाणे (Thane) जिले की एक स्थानीय कोर्ट ने 23 साल की युवती से बार-बार दुष्कर्म (Rape Incident) करने और उसके साथ धोखाधड़ी (Fraud) करने के मामले में एक शख्स को 10 साल सश्रम कैद की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश एस गुप्ता ने 33 साल के स्टीवन उर्फ ओबेरी गॉडफ्रे डीक्रूज को इन अपराधों का दोषी पाए जाने पर गुरुवार को को सजा सुनाई. साथ ही अदालत ने उस पर 1.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया.
दरअसल, ये मामला ठाणे जिले का है. पीड़िता के बचाव पक्ष की एडवोकेट रेखा हिवरले ने अदालत को बताया कि यह मामला साल नवंबर 2014 से सितंबर 2016 के बीच का है. इस दौरान आरोपी ने पीड़ित युवती को शादी का झांसा देकर कई बार युवती के साथ दुष्कर्म किया. अभियोजक पक्ष ने बताया कि पीड़िता और आरोपी एक ही संस्थान में काम करते थे और दोनों लिव इन में रिलेशनशिप में रह रहे थे. बाद में उसने पीड़िता को बताया कि वह पहले से शादी-शुदा है और उसके बच्चे भी हैं.
ऐसे में कई बार आरोपी युवती से पैसे भी मांगता था. युवती द्वारा उसे पैसा नहीं दिए जाने पर दोनों लोगों की अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी थी. जहां एडवोकेट हिवरले ने बताया कि इस डर से पीड़िता ने उसे कुछ लाख रुपए दे दिए थे, लेकिन बाद में युवती ने आरोपी की हरकतों से तंग आकर इस मामले की शिकायत नजदीकी पुलिस थाने में आरोपी युवक के खिलाफ दर्ज करवाई थी.
इस मामले में अदालत ने आईपीसी की धारा 376 (2) (एन) (बार-बार बलात्कार) के तहत अपराध का दोषी ठहराया जाने के अलावा आरोपी को धारा 420 (धोखाधड़ी) और आईटी कानून के तहत दोषी पाया गया. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल का कारावास की सजा सुनाई और 1.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
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