ब्रिटेन में मुकदमा हारे विजय माल्या, चुकाने होंगे 579 करोड़

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नई दिल्ली :भारतीय अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित किए जा चुके विजय माल्या के लिए लंदन से एक बुरी खबर आई है। लंदन में माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस एक मुकदमा हार गई है। अदालत ने उनकी कंपनी को 90 मिलियन डॉलर (लगभग 579 करोड़) क्लेम के तौर पर देने का निर्देश दिया है।
लंदन का यह केस अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़ा था जो उनके खिलाफ सिंगापुर की बीओसी एविएशन नाम की कंपनी ने दायर किया था। खबरों के मुताबिक, मामला 2014 का है, तब किंगफिशर ने बीओसी ने कुछ प्लेन लीज पर लिए थे।
बीओसी एविएशन और किंगफिशर एयरलाइंस के बीच का यह मामला लीजिंग अग्रीमेंट को लेकर था। दोनों के बीच चार विमानों को लेकर सौदा तय हुआ था और सौदे के मुताबिक तीन विमान डिलिवर किए जा चुके थे। हालांकि किंगफिशर एयरलाइंस ने जब पिछले अमाउंट का भुगतान नहीं किया तो बीओसी ने चौथे एयरक्राफ्ट की डिलिवरी रोक दी। लेकिन जब किंगफिशर एयरलाइंस घाटे की वजह से बंद हो गई तो, माल्या से बकाया नहीं चुकाया गया, जिसके बाद बीओसी ने लीज की शर्तों को नहीं मानने के आरोप में किंगफिशर पर केस ठोक दिया।
माल्या पर भारत के अलग-अलग बैंकों के नौ हजार करोड़ रुपये लेकर फरार होने का आरोप है। इसके अलावा माल्या को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के नियमों का उल्लंघन करने के एक मामले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 'भगोड़ा' घोषित कर दिया है। कोर्ट ने यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आवेदन पर किया है.
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