Maharashtra: पीएमएलए कोर्ट से अनिल देशमुख को राहत, निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति मिली

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महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को एक अस्पताल में इलाज की अनुमति मिल गई है। देशमुख ने पीएमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि उन्हें एक निजी अस्पताल में इलाज की अनुमति दी जाए। 


मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुए थे गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। तब से वह मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में हैं। उन्हें नवंबर, 2021 में देशमुख को गिरफ्तार कर लिया गया था जिसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने अनिल देशमुख पर उगाही के आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था।


गलत तरीके से धन अर्जित करने का आरोप

ईडी के अनुसार देशमुख ने मुंबई के विभिन्न बार और रेस्तरां से करीब 4.7 करोड़ रुपये एकत्र किए। इसके साथ ही आरोप है कि देशमुख ने गलत तरीके से अर्जित धन को नागपुर स्थित श्री साईं शिक्षण संस्थान को मुहैया कराया, जो उनके परिवार के जरिए नियंत्रित एक शैक्षिक ट्रस्ट है।


मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त ने लगाए थे आरोप

उनपर पिछले साल मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने मार्च में आरोप लगाया था कि देशमुख, जो उस समय राज्य के गृह मंत्री थे, ने पुलिस अधिकारियों को शहर के रेस्तरां और बार से प्रति माह 100 करोड़ रुपये लेने का लक्ष्य दिया था। देशमुख ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिए जाने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।


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