Mumbai : चालान काटने के लिए ट्रैफिक पुलिस नहीं कर सकेगी अपने निजी फोन का इस्तेमाल, आदेश जारी

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Mumbai : मुंबई में हाइवे ट्रैफिक पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है. यहां उन्होंने अधिकारियों को यातायात उल्लंघन करने वालों को ई-चालान जारी करने के लिए अपने मोबाइल फोन का उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दी है. यातायात कर्मियों द्वारा अपने निजी मोबाइल फोन से फोटो क्लिक करने के बारे में कई शिकायतों के बाद, दोषी ड्राइवरों को ई-चालान जारी करने के लिए, राजमार्ग यातायात पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक ने एक अधिसूचना जारी कर यातायात पुलिस अधिकारियों को ई-चालान मशीन पर लगे कैमरों का उपयोग करने की चेतावनी दी है. आदेश के अनुसार वाहनों की तस्वीरें क्लिक करने के लिए मशीनों पर लगे कैमरे का इस्तेमाल हो.


लोगों ने की थी ये शिकायत


राजमार्ग यातायात के एडीजी कुलवंत सारंगल ने कहा कि उन्हें कई शिकायतें मिल रही थीं कि अधिकारियों के निजी मोबाइल फोन पर क्लिक की गई तस्वीरें देर से या कार का केवल आंशिक हिस्सा अपलोड की गई थीं या सिर्फ नंबर प्लेट अपलोड की जा रही थीं, जिसके चालान कटने के कारण का पता लगा पाना मुश्किल हो रहा था. यातायात पुलिस अधिकारियों के अनुसार, 2020 में जारी किए गए आदेश को शनिवार को बहाल कर दिया गया ताकि विभाग को यह स्पष्ट किया जा सके कि ई-चालान जारी करने के लिए वाहनों की तस्वीरें क्लिक करने के लिए अपने मोबाइल का उपयोग करने के लिए उनके खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा.


मुकदमे के डर से इतने लोगों ने भर दिया चालान


राज्य राजमार्ग पुलिस ने पिछले साल सितंबर में मोटर चालकों को मोबाइल पर एक संदेश के माध्यम से पूर्व-मुकदमा नोटिस देकर लोक अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिनका बकाया कई दिनों से लंबित है. इस साल सितंबर से मार्च तक, पूरे महाराष्ट्र में यातायात पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले एक करोड़ से अधिक वाहनों के मालिकों को मुकदमा पूर्व नोटिस जारी किया. इस डर से कि उन्हें लोक अदालत के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा, लगभग 29 लाख वाहनों के मालिकों ने सितंबर 2021 और मार्च 2022 के बीच सामूहिक रूप से लगभग ₹126.70 करोड़ का बकाया भुगतान किया.

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