Mumbai : महाराष्ट्र (Maharashtra) में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे (Shiv Sena chief Uddhav Thackeray) ने संजय राऊत (Sanjay Raut) से मुलाकात करने के लिए मुंबई की अर्थर रोड जेल (Arthur Road Jail) से परमिशन मांगी थी. परमिशन मांगते हुए कहा गया था कि वह जेलर के कमरे में संजय राउत से मुलाकात करना चाहते हैं. जेल अथॉरिटी ने उन्हें परमिशन देने से मना कर दिया है. जेल ऑथोरिटी ने कहा कि आपको कोर्ट से परमिशन लेकर आना पड़ेगा और जेलर के कमरे में तो मुलाकात बिल्कुल नहीं हो सकती. जैसे आम कैदी जाली की दूसरी तरफ से मिलते हैं उसी तरीके से मिलना पड़ेगा लेकिन उसके लिए भी कोट की परमिशन चाहिए
नहीं मिली इजाजत
जेल सूत्रों ने बताया कि उन्हें कोई लिखित में आवेदन नहीं आया था. उन्हें उद्धव ठाकरे की तरफ से किसी ने फोन करके ये कहा था कि उद्धव ठाकरे को संजय राउत से SP के कार्यालय में मिलना है जिसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि अगर मिलना है तो जैसे सभी कैदियों से लोग मिलते हैं वैसे ही मिलना होगा और उसके लिए भी कोर्ट की इजाजत लेनी पड़ेगी. ऐसा कहकर जेल अधिकारी ने उद्धव ठाकरे को संजय राउत से मिलने की इजाजत नहीं दी.
क्या कहा जेल प्रशासन ने
सूत्रों ने बताया कि उद्धव ठाकरे के करीबी ने जेल प्रशासन को फोन कर अनौपचारिक (ऑफ रिकॉर्ड या बिना अनुमति के) तौर पर संजय राउत से उद्धव ठाकरे की जेल में जेलर के केबिन में मिलने की इजाजत मांगी थी. जेल प्रशासन ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे को संजय राउत से मिलना है तो उन्हें कोर्ट से आधिकारिक रूप से इजाजत लेनी होगी.
जा सकते हैं कोर्ट
जेल प्रशासन ने कहा कि, जेल मैनुअल के मुताबिक ब्लड रिलेशन वाले को ही मिलने दिया जा सकता है किसी और को मिलना है तो उसे कोर्ट से इजाजत लेनी होगी. उद्धव ठाकरे के करीबियों ने बताया कि उद्धव ठाकरे अब संजय राउत से मिलने अगली तारीख पर कोर्ट जा सकते हैं या फिर जल्द ही कोर्ट में अर्जी भी लगाकर आधिकारिक रूप से मिलने की इजाजत मांग सकते हैं.
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