बॉलीवुड बिजनेसमैन और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. हाल में राज कुंद्रा ने दुनिया से छिपने पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. राज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर ट्रोल को जवाब दिया है. इस पोस्ट में वह अपने लिए सच्चाई और इंसाफ की गुहार लगाते भी नजर आ रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि राज ने एक लंबी लड़ाई छेड़ दी है. बीते दिनों राज कुंद्रा पर पोर्नोग्राफी कंटेट प्रोड्यूस करने के आरोप लगे थे.
राज कुंद्रा बॉलीवुड में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं. वह फिल्म उद्योग से जुड़े हैं. उनका खुद का बैनर है और ओटीटी कंटेट में भी वह पैसा लगे रहे थे. जबसे राज कुंद्रा पर पोर्नोग्राफी के आरोप लगे थे वह मीडिया के सामने नजर नहीं आए. बीते कुछ वक्त से वह अपना चेहरा पैपराजी के कैमरे से दूर रख रहे हैं. राज कुंद्रा बीते दिनों पत्नी शिल्पा शेट्टी के साथ मुंबई में स्पॉट हुए थे. यहां उन्होंने अपना चेहरे को छुपाने के लिए हेलमेट जैसी चीज इस्तेमाल किया है. इस पर सोशल मीडिया पर लंबी बहस छिड़ गई थी. लोगों ने राज कुंद्रा को जमकर ट्रोल (Raj Kundra Troll) भी किया था. यूजर्स ने राज कुंद्रा के चेहरा ढंकने पर सवाल पूछा था, 'अब क्या ये पूरी उम्र ऐसे ही चेहरा छुपाएंगे ?
ट्रोल के जवाब में राज कुंद्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है. उन्होंने 24 अगस्त को एक इमेज शेयर करते हुए ट्वीट किया जिसमें किसी शख्स को हेलमेट जैसा मास्क पहने देखा जा सकता है. ये बिल्कुल वैसा ही जैसा राज कुंद्रा पहनकर मीडिया से बचते दिखे थे. कुंद्रा ने पोस्ट में लिखा, "मैं कौन सा मास्क पहनता हूं इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा आपको अपना असली चेहरा ही दिखाउंगा."
राज कुंद्रा ने अपने ऊपर लगे आरोपों (Raj Kundra Controversy) में खूब सफाई पेश की है. उनका कहना है कि ये पूरा मामला एक विच हंट का हिस्सा है. उन्होंने यह भी कहा था कि ट्रोलिंग के नाम पर लोग मीडिया ट्रायल के जरिए मेरी प्राइवेसी में दखल दे रहे हैं. अपनी इस पोस्ट में भी कुंद्रा ने मीडिया ट्रायल का जिक्र किया है. उन्होंने #truth #justice #trialbymedia जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके इंसाफ की ओर इशारा किया है.
राज कुंद्रा को पोनोग्राफी केस (Raj Kundra Case) में जुलाई 2021 में अरेस्ट किया गया था और सिंतबर 2021 में उन्हें जमानत बेल थी, तब से वो जमानत पर बाहर हैं. कुंद्रा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 292 और 293 (अश्लील और अश्लील विज्ञापनों और प्रदर्शन से संबंधित) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज हैं.
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