मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP)के अध्यक्ष शरद पवार के खिलाफ कथित सोशल मीडिया पर पोस्ट से संबंधित मराठी अभिनेत्री केतकी चितले को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दायर सभी 22 FIR पर एक साथ सुनवाई करने का आदेश दिया है.
हाईकोर्ट ने इसी मामले में छात्र निखिल भामरे के खिलाफ दायर छह FIR पर भी एक साथ सुनवाई के आदेश दिए हैं. जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस एन.आर. बोरकर की खण्डपीठ ने माना कि प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने में कोई बाधा नहीं है और कहा कि इनके खिलाफ दायर पहली FIR को मुख्य FIR माना जाए और शेष को IPC की धारा 164 के अंतर्गत बयान माना जाए.
अदालत में चितले और भामरे द्वारा दायर याचिकाओं की अलग-अलग सुनवाई हो रही थी. इन दोनों ने अपने खिलाफ दायर याचिकाओं को रद्द करने या एक साथ मिलाकर सुनवाई करने का अदालत से अनुरोध किया गया था.
महाराष्ट्र सरकार की ओर FIR रद्द करने की दलील का विरोध किया लेकिन प्राथमिकियों को एक साथ मिलाकर सुनवाई करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई. चितले के मामले में पहली FIR थाणे जिले के कलवा पुलिस थाने में दर्ज की गई थी, जबकि भामरे के खिलाफ पहली FIR इसी जिले के नौपाड़ा पुलिस थाने में दर्ज की गई थी.
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