औरत को बदनाम और ASMITA से खेलने वाला भुगत भुगत रहा है अपने कुकर्म की सजा..
उल्हासनगर 3 में रहने वाले कैलाश सुखेजा जिसको हिल लाइन पुलिस ने एक महिला से उसके इज्जत से खेलने और सोशल मीडिया पर बदनाम कर के डराने के मामले में 354 A और D के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया था। जहां से जज ने कैलाश को आधारवादी जेल बेज दिया था, फिर कुछ दिन पहले ही कैलाश के एडवोकेट ने सेशन कोर्ट कल्याण में जमानत के लिए आवेदन दखिल की थी जिसको सेशन कोर्ट के जज श्री जाधव जी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए और महिला का बेल का विरोध करने के चलते कल जमानत खारिज कर दी ..
अब कैलास को उच्च न्यायालय जाने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा ! वही बता दे जिस महिला ने ये गंभीर अरोप लगाये है वो महिला कैलाश की जमानत का हर तरह से विरोध कर अपने कानूनी रास्ते का सही प्रयोग कर ऐसे गटिया इंसान को जेल की हवा खिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही।
अब देखना ये है की हाई कोर्ट मामले को कैसे लेती है और महिला कितना विरोध कर उसका जमानत खारिज कर रही है। कब तक कैलाश पैसे के दम पर आधारवादी जेल में कई सुख सुविधा भोग रहा है।