बॉम्बे हाईकोर्ट से अनिल देशमुख को लगा झटका, CBI की FIR को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

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मुंबईः राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है. कोर्ट ने अनिल देशमुख की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे केस की जांच सीबीआई न करे. मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सीबीआई के वकील से यह भी कहा कि वह चार हफ्ते के अंदर देशमुख की याचिका के खिलाफ जवाब दाखिल करें.

वेकेशन बेंच को भी दिया जा सकता  है केस

इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टी के बाद होगी. मामले पर सुनवाी के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो इस केस को तात्कालिकता के आधार पर हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच को भी भेजा जा सकता है.

क्या है मामला

मामला उस वक्त का है जब मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक खत लिखकर अनिल देशमुख पर बड़ा आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि अनिल देशमुख ने ही मुंबई पुलिस के निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को हर महीने 100 करोड़ रूपये की वसूली का टारगेट दिया था.

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