
सरिता शर्मा
मुंबई: राज्य में कोरोना वायरस (Corona Virus) के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने बड़ा निर्णय लिया है। जिसके तहत अब राज्य के अंदर बिना मास्क (Without Mask) के पाए जाने वाले व्यक्ति पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं सार्वजनिक स्थानों (Public Place) पर थूकने वाले किसी भी व्यक्ति पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। शनिवार को इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी।
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना आ रहे नए मामले रिकॉर्ड बना रहे हैं। सरकार और प्रशासन लगातार मामलों में कमी लाने के लिए कड़े कदम उठा रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा है। मामले कम होने के बजाय लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में कोरोना की स्थिति कितनी गंभीर बनी हुई है यह इसी से समझा जा सकता है कि, देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 जिलों में नौ जिले महाराष्ट्र के हैं।
28 मार्च से नाईट कर्फ्यू
वहीं शुक्रवार को राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में 28 मार्च से नाईट कर्फ्यू लगाने ऐलान कर दिया। राज्य के सभी जिलों में कोरोना की स्थिति को लेकर कल समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान उन्होंने सभी जिलाधिकारियों जिले में स्थित के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार दिया।
इस दौरान उन्होंने कहा, “हमारी लॉकडाउन करने की बिलकुल भी इच्छा नहीं है लेकिन बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए यह शंका होने लगी है कि कोरोना से लड़ने के लिए बड़े पैमाने पर खड़ी की स्वास्थ्य सुविधाएं कहीं कम न पड़ जाएं? उन्होंने सभी जिला प्रमुखों को निर्देश दिया कि स्वास्थ्य सुविधा, बेड तथा दवाओं की उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित करें।”